डाकघर में भी आप खोल सकते हैं FD अकाउंट, जानिए बेहतर ब्याज दर के साथ पैसा भी रहेगा सुरक्षित

पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD) या FD भी शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.

Update: 2022-03-05 03:21 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स (Saving Schemes) में कर सकते हैं. इन स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है. अगर बैंक डिफॉल्ट (Bank Default) होता है, तो आपको 5 लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है. लेकिन डाकघर (Post Office) में ऐसा नहीं है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बेहद कम राशि से निवेश (Investment) शुरू किया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD) या FD भी शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.

ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में एक साल की अवधि के लिए निवेश करने पर सालाना 5.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा. इसके साथ टाइम डिपॉजिट स्कीम में दो साल और तीन साल की अवधि वाली एफडी पर भी वर्तमान में 5.5 फीसदी की ब्याज दर मौजूद है. इसके अलावा पांच साल की अवधि वाला अकाउंट खोलने पर 6.7 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है. इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में ब्याज का भुगतान सालाना आधार पर कंपाउंड किया जाता है, लेकिन कैलकुलेट तिताही आधार पर होती है.
निवेश की राशि
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम में 100 रुपये के मल्टीपल में निवेश करना होगा. निवेश की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है.
कौन खोल सकता है अकाउंट?
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में एक वयस्क या तीन व्यस्क तक साथ मिलकर निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा स्कीम में नाबालिग की ओर से अभिभावक या कमजोर दिमाग के व्यक्ति की ओर से अभिभावक भी अकाउंट खोल सकता है. इस स्कीम में 10 साल से ज्यादा उम्र का नाबालिग अपने खुद के नाम में भी खाता खोल सकता है. इस छोटी बचत योजना में किसी भी संख्या में अकाउंट खोले जा सकते हैं.
मैच्योरिटी
डाकघर की एफडी स्कीम में डिपॉजिट की राशि को अकाउंट खोलने की तारीख से एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल की अवधि खत्म होने के बाद भुगतान किया जाएगा.
टैक्स छूट
इस योजना में पांच साल की अवधि वाले अकाउंट में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का बेनेफिट लिया जा सकता है.


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