मुंबई। यहां एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 466.51 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को जमानत दे दी, जिससे उनके चार साल बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कपूर को मार्च 2020 में मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, और उन पर बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित आठ मामलों में मामला दर्ज किया गया है।
बैंकर को अब सभी मामलों में जमानत मिल गई है। कपूर के वकील राहुल अग्रवाल ने कहा कि वे उनकी रिहाई को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कपूर को उनके और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ कथित तौर पर 466.51 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के हेरफेर के लिए आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में शामिल होने के सीबीआई के मामले में जमानत दे दी है।