रेलवे टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी लगेगा या नहीं

तत्काल ट्रेन टिकट (Tatkal Ticket) से लेकर रेलवे ट्रेन टिकट कैंसिल (Train Ticket Cancellation) तक, रेलवे से सफर करने वालों को हर सुविधा दी जाती है।

Update: 2022-09-02 15:19 GMT
Train Ticket Cancellation Rule, Railway Ticket Cancellation Chargeक्या ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर लगेगा GST? (Pic: iStock)

। तत्काल ट्रेन टिकट (Tatkal Ticket) से लेकर रेलवे ट्रेन टिकट कैंसिल (Train Ticket Cancellation) तक, रेलवे से सफर करने वालों को हर सुविधा दी जाती है। लेकिन यात्रियों को अक्सर ट्रेन टिकट कैंसिल से जुड़ी कंफ्यूजन रहती है कि इसका शुल्क कितना कटेगा। इससे जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है। अब आपको एसी और फर्स्ट क्लास के लिए कन्फर्म रेल टिकट (Confirm Train Ticket) कैंसिल करने के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा।
टिकट कैंसिल पर लगेगा जीएसटी
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि कंफर्म ट्रेन टिकट रद्द करने पर अब 5 फीसदी का माल और सेवा कर (GST) लगेगा। वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, टिकटों की बुकिंग एक 'अनुबंध' है, जिसके तहत सर्विस प्रोवाइडर (आईआरसीटीसी/भारतीय रेलवे) (IRCTC/Indian Railways) ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने का वादा करता है। फर्स्ट क्लास या एसी कोच टिकट (AC coach ticket) के लिए रद्दीकरण शुल्क पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो टिकट पर लगाया जाने वाला दर है।
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मंत्रालय के अनुसार, रद्दीकरण शुल्क (Railway Ticket Cancellation Charge) अनुबंध के उल्लंघन के बजाय एक भुगतान है, इसलिए जीएसटी का भुगतान करना होगा। किसी भी स्थिति में टिकट रद्द करने पर अब रद्दीकरण शुल्क पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
जब यात्री की ओर से अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो सर्विस प्रोवाइडर को एक छोटी राशि के साथ मुआवजा दिया जाता है, जिसे रद्दीकरण शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है। चूंकि रद्दीकरण शुल्क एक पेमेंट है और अनुबंध का उल्लंघन नहीं है, इसलिए यह जीएसटी को आकर्षित करेगा
न्यूज़ क्रेडिट :खुलासा इन 
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