सैट में करेगी अपील, सेबी के फैसले को चुनौती देना चाहता है Franklin Templeton

सैट में करेगी अपील

Update: 2021-06-08 08:18 GMT

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से नियामकीय नियमों के उल्लंघन के चलते सोमवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था. साथ ही कंपनी की ओर से पहले 6 ऋण या बांड योजनाओं को बंद करने के फैसले को गलत ठहराते हुए इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. हालांकि कंपनी ने मंगलवार को सेबी के इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में मामला पेश करने की बात कही.

फ्रैंकलिन टेम्पलटन कंपनी ने सेबी के आदेश पर असंतोष व्यक्त किया. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ''हम सेबी के आदेश के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं. हमारा इरादा इसके खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने का है. फ्रैंकलिन टेम्पलटन हमेशा अनुपालन को बहुत अधिक महत्व देती है. साथ ही कंपनी हमेशा नियमनों के तहत यूनिटधारकों के हित में काम करती रही है.''
मालूम हो कि सेबी ने सोमवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) को दो साल तक कोई नई ऋण योजना लाने पर रोक लगा दी थी. क्योंकि कंपनी की ओर से 23 अप्रैल 2020 को करीब 26,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों वाली 6 डेट स्कीम्स को बंद कर दिया था. फ्रैंकलिन टेंपल्टन ने पैसों की कमी को इसकी वजह बताई थी. हालांकि सेबी का मानना है कि कंंपनी की ओर से डेट स्कीम में ये गंभीर चूक हुई है जो नियमों के खिलाफ है. इसलिए फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट को 2020 के दौरान ली गई मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस को 12 परसेंट ब्याज के साथ वापस करने के निर्देश दिए, जिसकी कुल वैल्यू 512 करोड़ रुपए है.
ये स्कीम्स की गई थी बंद
फ्रैंकलिन टेंपल्टन ने अप्रैल में जिन स्कीम को बंद किया था उनमें अल्ट्रा शॉर्ट बांड फँड, इंडिया लोन ड्यूरेशन फंड, इंडिया डायनॉमिक अक्रूअल फंड, इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड और इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान शामिल है.फंड हाउस का कहना है कि स्कीम्स को बंद करने का फैसला सिर्फ यूनिटहोल्डर्स के लिए वैल्यू बचाने के लिया गया था.
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