31 मार्च तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो क्या होगा, जानिए
सेक्शन 139AA के मुताबिक, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन जारी किया गया है और वह आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर बताना भी अनिवार्य कर दिया गया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। क्या आपने भी अभी तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN को आधार के साथ लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं किया है? तो 31 मार्च से पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि आधार के साथ पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख यही है. इसके बाद ऐसा करने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर आपने 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक नहीं करवाया, तो कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यदि 31 मार्च (PAN Aadhaar link deadline) तक आधार के साथ पैन लिंक नहीं हुआ, तो पैन बेकार या यूं कहें कि निष्क्रिय हो जाएगा. अगर पैन निष्क्रिय हो गया, तो आप कई तरह के वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे. आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे, शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं कर पाएंगे.
टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप कहीं अपने निष्क्रिय पैन का उल्लेख करते हैं, तो यही माना जाएगा कि आपके पास पैन नंबर नहीं है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत जुर्माना भी देना पड़ सकता है. सेक्शन 272बी के तहत पैन न बताने या न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि आप सरकार की बताई गई अंतिम तारीख के बाद भी अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी भरनी होगी.
पेनल्टी भरने और लिंकिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद, आपका पैन एक बार फिर से ऑपरेटिव बन जाएगा और आप इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कर पाएंगे. अगर आप इस पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो ये काम 31 मार्च से पहले जरूर कर लें. अब आपको बताते हैं कि आखिर पैन को आधार के साथ लिंक करवाना क्यों है जरूरी.
आधार के साथ पैन को लिंक करने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 139एए जोड़ा गया. सेक्शन 139AA के मुताबिक, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन जारी किया गया है और वह आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर बताना भी अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए इन दोनों का आपस में लिंक होना जरूरी है.
पैन और आधार को ऐसे करें लिंक
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/
उस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है). आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी
यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें
एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए कहेगी. यदि नहीं, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें
पैन विवरण के अनुसार नाम, जन्म तिथि और जेंडर का उल्लेख पहले से ही किया जाएगा
अपने आधार पर लिखे पैन विवरण को स्क्रीन पर वेरिफाई करें. ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको किसी भी दस्तावेज़ में उसे ठीक करवाना होगा
यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाउ" बटन पर क्लिक करें
एक पॉप-अप संदेश आपको बताएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है
आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं