SBI ग्राहकों को चेतावनी, ये काम नहीं करने पर बंद हो सकता बैंक खाता

Update: 2022-01-24 14:20 GMT

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं, तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. स्टेट बैंक अपने हजारों बैंक खाते बंद कर देगा अगर उनका केवाईसी (KYC) नहीं होगा. स्टेट बैंक ने इसके लिए 31 मार्च 2022 तक की मोहलत दी है. अगर आपने अपने एसबीआई खाते में केवाईसी नहीं कराया है तो 31 मार्च तक उसे चला सकते हैं. लेकिन 31 मार्च के बाद आपका बैंक खाता बंद हो सकता है. इससे बचने का यही उपाय है कि 31 मार्च की डेडलाइन (KYC last date) तक केवाईसी जरूर करा लें. अगर आपको भी केवाईसी अपडेट का मैसेज आ रहा है तो उसे हल्के में न लें और तुरंत यह काम निपटा लें.

स्टेट बैंक ने कहा है कि केवाईसी अपडेट के साथ आधार कार्ड और पैन भी लिंक होना चाहिए. अगर आपने इन दोनों कागजातों को लिंक नहीं किया है तो घर बैठे आधार और पैन को एक मैसेज के जरिये लिंक कर सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है और देश का सबसे बड़ा बैंक भी. इसके ग्राहकों की तादाद करोड़ों में है. केवाईसी अपडेट नहीं होने के चलते इसके हजारों खाते बंद हो सकते हैं जिसके बारे में एसबीआई ने पहले ही आगाह कर दिया है.

स्टेट बैंक ने कई अलग-अलग माध्यमों से केवाईसी अपडेट कराने की जानकारी दी है. अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट के अलावा ग्राहकों को मैसेज भेजे गए हैं. एसबीआई के मुताबिक हजारों खाते ऐसे हैं जिनका केवाईसी अपडेट होना जरूरी है. इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई है. इस डेडलाइन तक खाते का केवाईसी जरूर अपडेट कर लें वरना बाद में खाते से ट्रांजैक्शन नहीं होगा. एटीएम या डेबिट कार्ड भी काम नहीं करेगा.

कुछ ऐसा ही बात पैन और आधार कार्ड को जोड़ने के लिए कही गई है. एसबीआई के मुताबिक ग्राहकों को 31 मार्च तक इन दोनों जरूरी दस्तावेजों को लिंक कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से बैंक सर्विस का फायदा मिलना बंद हो जाएगा. खाते पर ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी. SBI ने मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ जिले के 19800 ग्राहकों को मैसेज भेज कर कहा है कि आधार और पैन को जल्दी लिंक करा लें. बेरोक-टोक बैंकिंग सेवा का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है. बैंक के मुताबिक अगर ग्राहक पैन को आधार के साथ लिंक नहीं कराते हैं तो पैन बेकार हो जाएगा और बैंक की कोई सेवा नहीं ले पाएंगे.

आप निम्न प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं:

ए) आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/

बी) उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया गया है). आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी.

सी) यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें.

डी) एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए कहेगी. यदि नहीं, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.

ई) पैन डिटेल के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले ही किया जाएगा.

एफ) अपने आधार पर लिखे पैन विवरण को स्क्रीन पर वेरिफाई करें. कृपया ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको किसी भी दस्तावेज़ में उसे ठीक करवाना होगा.

जी) यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाउ" बटन पर क्लिक करें.

एच) एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.

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