637.91 करोड़ रुपये की GST पेनल्टी पर Vodafone Idea ने उठाया कानूनी कदम

Update: 2026-01-01 12:32 GMT
New Delhi नई दिल्लीवोडाफोन आइडिया ने गुरुवार को कहा कि उसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट (CGST), 2017 की धारा 74 के तहत 637.91 करोड़ रुपये का GST पेनल्टी ऑर्डर मिला है।
एक एक्सचेंज फाइलिंग में, टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि उसे 31 दिसंबर को एडिशनल कमिश्नर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST), अहमदाबाद साउथ के ऑफिस से पेनल्टी ऑर्डर मिला है।
कंपनी ने कहा कि यह ऑर्डर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत पास किया गया है, जिसमें "टैक्स और लागू ब्याज की मांग के साथ 6,37,90,68,254 रुपये की पेनल्टी की पुष्टि की गई है।" कंपनी ने आगे कहा कि "कंपनी इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगी"। ऑर्डर में टैक्स के कम पेमेंट और इनपुट टैक्स क्रेडिट के ज़्यादा इस्तेमाल का आरोप है। अधिकतम वित्तीय असर टैक्स डिमांड, ब्याज और लगाई गई पेनल्टी तक होगा। हालांकि, टेलीकॉम ऑपरेटर ने कहा कि वह इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगा।
इससे पहले बुधवार को, वोडाफोन आइडिया ने उन रिपोर्ट्स के बाद सफाई दी थी जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय कैबिनेट ने पांच साल के लिए मोरेटोरियम को मंज़ूरी दे दी है और कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज़ कर दिया है। एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में, वोडाफोन आइडिया ने कहा कि ये रिपोर्ट्स सिर्फ़ अटकलें थीं और उसे ऐसा कोई भी फ़ैसला कन्फर्म करने वाला कोई आधिकारिक कम्युनिकेशन नहीं मिला है। टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हमें ऊपर बताई गई बात के संबंध में सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है।" इसमें आगे कहा गया, "जब भी कोई ऐसा डेवलपमेंट होगा जिसके लिए खुलासा करना ज़रूरी होगा, तो हम ज़रूरी कदम उठाएंगे।" यह सफाई रिपोर्ट्स पर बाज़ार की तेज़ प्रतिक्रिया के बीच आई है। पिछली रिपोर्ट के बाद, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया। गुरुवार को कंपनी के शेयर 8 प्रतिशत बढ़कर 11.63 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
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