जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें चार वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है, जबकि कई जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी दर शून्य कर दी गई है. वहीं इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का रहा है.बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी, जीएसटी और सीबीआईसी सदस्यों समेत कई प्रमुख लोग शामिल हुए।
50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए अहम फैसले
1. जीएसटी काउंसिल ने चार वस्तुओं पर टैक्स की दर कम कर दी है. पापड़ और कचरी जैसे बिना तले हुए स्नैक्स पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. नकली ज़री धागे पर टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. फिश मिक्स पेस्ट पर जीएसटी अब 5 फीसदी है, जो पहले 18 फीसदी था। एलडी स्लैग पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. वहीं कई कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है.
2. सिनेमा हॉल में बिकने वाले खाने और स्नैक्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सिनेमा में बेचे जाने वाले भोजन को रेस्तरां सेवा के रूप में लिया जाएगा।
3. काउंसिल द्वारा ऑनलाइन गेम में स्किल और चांस गेम दोनों पर समान टैक्स रेट लगाया गया है. कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है.
4. ईडी द्वारा जीएसटी नेटवर्क से जानकारी लेने के सवाल पर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इससे कर अधिकारियों को अधिक जानकारी मिल सकेगी. जीएसटीएन पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आती है।
5. कई विपक्षी राज्यों ने ईडी के साथ जीएसटी नेटवर्क की जानकारी साझा करने पर चिंता जताई है. इससे पहले वित्त मंत्रालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 में बदलाव किए गए थे. जिसके बाद जीएसटी नेटवर्क की जानकारी ईडी के साथ साझा की जा सकेगी.
6. जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि 4000 मिमी से अधिक लंबाई, 1500 सीसी से अधिक क्षमता और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस वाले वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 22 प्रतिशत उपकर लगेगा।
7. इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
8. काउंसिल की ओर से सिफारिश की गई है कि वित्त वर्ष 2021-22 में फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9सी के तहत जो भी राहत दी गई है, वह वित्त वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी. इसके साथ ही छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए दो करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को फॉर्म जीएसटीआर-9/9ए दाखिल नहीं करने की छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी.
9. आरबीएल बैंक और आईसीबीसी बैंक को जीएसटी परिषद द्वारा उन बैंकों की सूची में शामिल किया गया है जिन्हें सोने, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी गई है।
10. काउंसिल की ओर से कहा गया कि जहां एक ही ई-कॉमर्स लेनदेन में कई विक्रेता शामिल होते हैं। वहीं सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 52 के तहत टीसीएस की देनदारी को स्पष्ट करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया जाएगा।