इन खाताधारकों को 2 लाख रुपए के मुफ्त बीमा कवर समेत मिलेंगे ये लाभ, जानिए स्कीम की खासियत

RuPay डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले सभी जन धन खाताधारकों को एसबीआई की ओर से दुर्घटना बीमा कवरेज एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है

Update: 2021-07-10 08:43 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग बचत और जमा खाते, बीमा, पेंशन आदि की सुविधा मुहैया कराने के लिए जन धन योजना शुरू की गई थी. इसी के तहत एसबीआई ने भी खास पहल की है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) RuPay डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले सभी जन धन खाताधारकों को 2 लाख रुपये तक का मुफ्त आकस्मिक कवर प्रदान करता है. डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को इस कवरेज के तहत दुर्घटना मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवर और अन्य विभिन्न सुविधाओं का लाभ दिया जाता है.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना साल 2014 में शुरू की गई थी. इसके तहत कोई भी व्यक्ति (केवाईसी) दस्तावेज उपलब्ध कराकर ऑनलाइन जन धन खाता खोल सकता है. आप चाहे तो अपने बैंक खाते को भी इसमें ट्रांसफर करा सकते हैं. जिनके पास जन धन खाता है, उन्हें बैंक से RuPay PMJDY कार्ड मिलता है. 28 अगस्त, 2018 के बाद जारी रुपे कार्ड पर 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल कवर बेनिफिट ​मिलता है.
कैसे मिलेगा लाभ
जिन जन धन खाताधारकों ने रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया हो और एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया होगा, वे दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं. व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत घटना भारत में हा या इसके बाहर की हो दोनों में ही कवरेज का लाभ मिलेगा.
कौन कर सकता है क्लेम
न्यायालय के आदेश के अनुसार लाभार्थी कार्डधारक या कानूनी उत्तराधिकारी जिसका नाम खाते में बतौर नॉमिनी शामिल है वो इसके लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा. आकस्मिक मृत्यु के दावे के लिए क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल कॉपी, दुर्घटना का विवरण देते हुए प्राथमिकी या पुलिस रिपोर्ट की मूल या प्रमाणित कॉपी, अगर रासायनिक विश्लेषण से मौत हुई हो तो एफएसएल रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूल या प्रमाणित कॉपी, कार्डधारक और नामांकित व्यक्ति की आधार कार्ड की कॉपी और जन धन कार्ड जारी करने वाले बैंकों की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वाले घोषणा पत्र की जरूरत होगी.
10 दिनों में होता है निपटारा
जन धन खाते के तहत दिए जाने वाले दुर्घटना बीमा कवरेज के क्लेम का निपटारा 10 दिनों के अंदर किया जाता है. नियमों के अनुसार दस्तावेजों को प्राप्त करने की तारीख से दस कार्य दिवसों में दावों का निपटारा किया जाता है.


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