इनकम टैक्‍स से जुड़े ये 11 नियम आज से हो जाएंगे लागू, जानें आप पर क्या होगा असर

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस तारीख तक पैसा खर्च किया जाना चाहिए.

Update: 2021-04-01 05:13 GMT

आज यानी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष (New Financial Year) शुरू हो गया है. नए वित्त वर्ष से कई नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर नौकरीपेशा पर पड़ेगा. आज से इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे. इनमें से कुछ बदलावों की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने फरवरी में केंद्रीय बजट 2021 पेश करते समय की थी. तो आइए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़े उन बदलावों के बारे में जो आज से लागू हो रहे हैं.

कटेगा ज्यादा TDS
ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए वित्त मंत्री ने बजट 2021 में हायर टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) या टीसीएस (स्रोत पर एकत्र टैक्स) दरों का प्रस्ताव दिया है. बजट में नॉन-फाइलरों के लिए TDS और TCS की उच्च दरों में कटौती के लिए इनकम टैक्स एक्ट में नए सेक्शंस 206AB और 206CCA जोड़ दिया है. नए नियम के मुताबिक, ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS कटेगा.
बुजुर्गों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न
75 साल से अधिक के सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की जरूरत नहीं है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आईटीआर फाइल करने की छू दी थी. यह नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो गया. इसका फायदा केवल उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जो पेंशन और जमा पर मिलने वाली ब्याज पर निर्भर हैं.
प्री-फील्ड ITR फॉर्म
इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को पहले से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म दिए जाएंगे. वर्तमान में आईटीआर फॉर्म में जो जानकारी पहले से भरी हुई है, उसमें व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल, फॉर्म 16 के अनुसार सैलरी इनकम का विवरण, TDS, TCS का विवरण, एडवांस टैक्स के रूप में चुकाए गए टैक्स आदि शामिल हैं. इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा.
PF टैक्स नियम
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर अर्जित टैक्स फ्री ब्याज को एक वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख रुपए कर दिया है. अब एक वित्त वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख तक निवेश ही टैक्स फ्री होगा. इनकम टैक्स के नए नियम के मुताबिक, 1 अप्रैल से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ योगदान करने पर ब्याज के रूप में होने वाली कमाई पर टैक्स चुकाना होगा.
पुराने टैक्स सिस्टम के बजाय नए टैक्स सिस्टम चुनने का विकल्प
सरकार ने पिछले साल बजट 2020 में नया टैक्स सिस्टम लागू किया था. हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से एक को चुनने की कवायद 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी.
LTC स्कीम
केंद्र सरकार ने बजट 2021 में ट्रैवल कंसेशन (LTC) के बदले नकद भत्ते को टैक्स में छूट प्रदान करने की घोषणा की थी. सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए योजना की घोषणा की थी जो यात्रा पर लगे प्रतिबंधों के चलते अपने एलटीसी टैक्स बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठा पाए थे. यह योजना केवल 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस तारीख तक पैसा खर्च किया जाना चाहिए.


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