कर्मचारियों के HRA में हो सकता हैं बड़ा बदलाव

इकोनामिक्स टाम्स की खबर के मुताबिक एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय सेवा शर्तों को फिर से परिभाषित करने के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकता है।

Update: 2021-12-17 05:42 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्मचारियों के एचआए में आने वाले दिनों कमी आ सकती है। खासकर वे कर्मचारी, जो स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प चुनते हैं। क्योंकि, श्रम मंत्रालय जल्द ही नियोक्ताओं को मौजूदा कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करने की अनुमति दे सकता है। इकोनामिक्स टाम्स की खबर के मुताबिक एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय सेवा शर्तों को फिर से परिभाषित करने के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकता है।

अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा शर्तों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है कि घर से काम करने के कारण होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी मुआवजे को स्ट्रक्चर्ड किया जाए। कर्मचारियों को बिजली और वाईफाई जैसी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को वहन करना पड़ता है और इन्हें मुआवजे की संरचना का हिस्सा बनने की आवश्यकता होती है। एक नियोक्ता के दृष्टिकोण से, एक कर्मचारी के लिए अपने गृहनगर में स्थानांतरित होने के कारण कम रहने की लागत, कुछ मामलों में टियर -2 और टियर -3 शहरों में, मुआवजे के पैकेज में रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है। अधिकारी ने कहा, "सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है और जल्द ही कुछ ठोस होने की संभावना है।"

बीसीपी एसोसिएट्स के अध्यक्ष और अधिवक्ता और श्रम कानून विशेषज्ञ बीसी प्रभाकर का मानना है कि कानून से बचना चाहिए क्योंकि भारत में वर्क फ्रॉम होम एक उभरती हुई अवधारणा है। उन्होंने कहा, "भारतीय बाजार में श्रम की मांग और आपूर्ति के आधार पर मजदूरी संरचना का निर्धारण करने दें। प्रबंधन और कर्मचारी को सेवा शर्तों पर बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा किसी भी हस्तक्षेप से बहुत नुकसान होगा।"
टीमलीज कंप्लायंस एंड पेरोल आउटसोर्सिंग बिजनेस के प्रमुख और उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह ने कहा कि घर से स्थायी काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में बदलाव होगा, जैसे एचआरए और प्रोफेशनल टैक्स में।
एचआरए पर प्रभाव
एचआरए में बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव टैक्स पर हो सकता है। यदि कोई कर्मचारी डब्ल्यूएफएच के तहत अपने गृह नगर में जाता है। वर्तमान नियमों के तहत, एचआरए के लिए टैक्स छूट कम से कम तीन हैं
पहला: नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक एचआरए
दूसरा: मूल वेतन का 50% + मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए महंगाई भत्ता और गैर में रहने वालों के लिए 40%
तीसरा: वास्तविक किराए का भुगतान माइनस मूल वेतन + डीए का 10%।
यदि एचआरए कम कर दिया जाता है और किसी ऐसी चीज से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, जिसके लिए कर छूट उपलब्ध है, तो कर्मचारी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। टीमलीज के सिंह ने कहा, "मेट्रो शहर से गैर-मेट्रो शहर में जाने वाले किसी भी कर्मचारी ने एचआरए कम होने पर टेक-होम वेतन कम कर दिया होगा।" एचआरए में बदलाव का सीधा असर कर्मचारी के आयकर भुगतान पर पड़ेगा, जबकि एचआरए में कमी से टैक्स आउटगो के साथ-साथ अतिरिक्त ईपीएफ में वृद्धि होगी।


Tags:    

Similar News

-->