1 अप्रैल से लागू होगा बैंकों का नया नियम, 50 करोड़ तक के NPA के मामलों को लेकर सरकार ने अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क किया जारी

सही तरीके से कारोबारी फैसले लेने वाले बैंककर्मियों के संरक्षण के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 50 करोड़ रुपये तक की नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) वाले खातों के लिए समान कर्मचारी जवाबदेही नियम जारी किए हैं

Update: 2021-11-01 07:56 GMT

सही तरीके से कारोबारी फैसले लेने वाले बैंककर्मियों के संरक्षण के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 50 करोड़ रुपये तक की नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) वाले खातों के लिए समान कर्मचारी जवाबदेही नियम जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों को अगले वित्त वर्ष से एनपीए में बदलने वाले खातों के लिए 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया जाएगा.

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने 29 अक्टूबर के अपने आदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (PSBs) द्वारा 50 करोड़ रुपये तक के एनपीए खातों (धाखोधड़ी के मामलों के अलावा) के लिए कर्मचारी जवाबदेही ढांचे' पर व्यापक दिशा-निर्देशों को अपनाने की सलाह दी.
बैंक कर्मचारियों की जवाबदेही तय
इसमें कहा गया है कि बैंकों को इन व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी कर्मचारी जवाबदेही नीतियों को संशोधित करने और संबंधित बोर्ड की मंजूरी से प्रक्रियाओं को तैयार करने की सलाह दी गयी है.

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