सरकार ने वाहन चालकों को दिया बड़ी राहत, इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 3 महीने के लिए बढ़ाई गई

69 फीसदी तय किया गया है. सामने आई जानकारी के मुताबिक ये स्किल टेस्ट काफी मुश्किल होने वाले हैं.

Update: 2021-03-27 03:50 GMT

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है. पहले इन दस्तावेजों की वैलिडिटी 31 मार्च तक थी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक एडवाइजरी में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी.
इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है. मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है.
परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने. इससे ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को मदद मिलेगी. परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा, इससे संबंधित यह आखिरी एडवाइजरी है और राज्य सरकारें इस एडवाइजरी को लागू करें ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हों.
इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वालों को अब कड़े स्किल टेस्ट के एक सेट को पास करने की जरूरत होगी. टेस्ट क्वॉलीफाई करने के लिए परफेक्शन के साथ एक वाहन को रिवर्स करना शामिल है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सभी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए पासिंग परसेंटेज 69 फीसदी तय किया गया है. सामने आई जानकारी के मुताबिक ये स्किल टेस्ट काफी मुश्किल होने वाले हैं.

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