यूएएन (UAN) को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारकों (EPF Account Holders) को बड़ी राहत दी है.

Update: 2021-09-12 02:39 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारकों (EPF Account Holders) को बड़ी राहत दी है. ईपीएफओ (EPFO) ने नॉर्थ-ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन (UAN) को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है. EPFO ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. आपको बता दें कि आधार नंबर के साथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को लिंक करने की समय सीमा 1 सितंबर 2021 थी.

सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत PF खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपका आधार आपके यूएएन से लिंक नहीं होगा तो आपका नियोक्ता आपके ईपीएफ खाते में मासिक पीएफ योगदान जमा नहीं कर पाएगा. इसके अलावा, जब तक लिंकिंग नहीं हो जाती, आप अपने ईपीएफ फंड से लोन लेने या निकासी करने में सक्षम नहीं होंगे.

चूंकि किसी भी निकासी के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य है, आधार से जुड़े यूएएन में योगदान की प्राप्ति सदस्य को निकासी का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन दावे दर्ज करने और नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना ई-नामांकन फाइल करने में मदद करती है और यूएएन में आधार के नॉन-सीडिंग के कारण निकासी में देरी से बचाती है.

कैसे लिंक करें आधार कार्ड?

>> आधार नंबर को ईपीएफ से जोड़ने के लिए आपको ईपीएफओ पोर्टल epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.

>> इसके बाद ऑनलाइन सेवा' विकल्प पर क्लिक करें जिसके बाद 'ई-केवाईसी पोर्टल' और 'यूएएन आधार लिंक करें.

>> फिर अपना यूएएन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें. फिर ओटीपी और अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.

>> इसके बाद अपने आधार के डिटेल्स को वेरिफाई के लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट करें.

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