कर अधिकारी करें जीएसटी चोरी की जांच, क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए निर्देश

जीएसटी चोरी की जांच के लिए सीबीआईसी ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है।

Update: 2021-09-25 04:06 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कर अधिकारियों से जीएसटी चोरी की जांच एक साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए  बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है ताकि जीएसटी चोरी का मामला एक साल से अधिक समय तक लंबित न हो।  

सीबीआईसी ने तेज जांच के लिए दिया कार्य योजना बनाने का निर्देश 

सीबीआईसी ने जीएसटी अधिकारियों जांच में तेजी लाने के साथ चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। इससे फैसले लेने वाले प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

इस दौरान जीएसटी चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ में धोखाधड़ी के कुछ मामलों में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसलिए मौजूदा स्थिति में फील्ड अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त प्रयास करने और कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।

अप्रैल-जून तिमाही में 4,002 करोड़ की धोखाधड़ी

सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में आईटीसी धोखाधड़ी के 818 मामले में सामने आए। इसमें 4,002 करोड़ रुपये की चोरी की गई। इस दौरान आईटीसी धोखाधड़ी मामले में 175.21 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जबकि 19 मामले में शो-कॉज नोटिस जारी किए गए।

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