GST मांगों पर रोक लगाने की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की ओर से जीएसटी की मांग और संबंधित कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। शीर्ष अदालत शुक्रवार को गेमिंग कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करेगी। गेमिंग कंपनियों ने मंगलवार को न्यायालय से जीएसटी विभाग द्वारा कर वसूली, बैंक खाते फ्रीज करने और समाधान की प्रतीक्षा करते हुए समन जारी करने जैसी प्रतिकूल कार्रवाइयों को रोकने के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की।
गेमिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर वकील अभिषेक रस्तोगी ने कहा, "चूंकि गेमिंग कंपनियों पर लगाए गए कर की संवैधानिक वैधता पर अंतिम सुनवाई में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कंपनियों ने अनुरोध किया है कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाए।" गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी को लेकर विवाद इस बात पर केंद्रित है कि सही दर 18% होनी चाहिए या 28%, जो सट्टेबाजी, जुआ और इसी तरह की गतिविधियों पर लगाई जाती है।