सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का आदेश, कहा- Olx पर फर्जीवाड़े के आप खुद होंगे जिम्मेदार
नई दिल्ली: अगर आप Olx पर किसी सामान की खरीद-फरोख्त करते हैं और आपके साथ कुछ गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को बड़ी राहत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पंजाब और हरियाणा कोर्ट के फैसले को पलटते हुए Olx को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कंपनी के प्लेटफॉर्म पर खरीद-बिक्री के समय कोई धोखाधड़ी होती है तो जांच के खर्च के लिए कंपनी को कोई राशि नहीं देनी होगी.
पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दिशानिर्देशों को रद्द भी कर दिया.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने OLX को निर्देश दिया था कि यदि OLX की ऐप या वेबसाइट का उपयोग करने पर कोई धोखाधड़ी होती है तो मामले की जांच का खर्च भी कंपनी को उठाना होगा. ऐसे मामलों मे कंपनी को प्रति एफआईआर पर 25 हजार रुपये खर्च उठाने के निर्देश दिए गए थे. हाईकोर्ट ने ये आदेश पिछले साल दिसंबर में दिया था.
ओएलएक्स एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है. इसका उपयोग लोग अधिकतर अपना पुराना सामान बेचने और सेकेंड हैंड सामान खरीदने के लिए करते हैं.