नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्र ने घरेलू कीमतों और देश में इसकी उपलब्धता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया है। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की दिशा में इसे एक नए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
इस साल मई में, सरकार ने कीमतों में तेजी से वृद्धि के बाद 1 जून से 31 अक्टूबर, 2022 तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 28 अक्टूबर को एक अधिसूचना में कहा, "चीनी (कच्ची, परिष्कृत और सफेद चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी"।
अधिसूचना में कहा गया है, सीएक्सएल और टीआरक्यू शुल्क रियायत कोटा के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
सीएक्सएल और टीआरक्यू (टैरिफ रेट कोटा) के तहत इन क्षेत्रों में एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है।