नई दिल्ली: स्पाइसजेट ने शुक्रवार को कहा कि उसने क्रेडिट सुइस को 1.5 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन किया है। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, "स्पाइसजेट लिमिटेड ने क्रेडिट सुइस को 1.5 मिलियन डॉलर भेजकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया है। भुगतान गुरुवार को किया गया।"
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने वैश्विक निवेश बैंक और वित्तीय सेवा फर्म को बकाया भुगतान करने में चूक के लिए स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह को कड़ी चेतावनी जारी की थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बजट एयरलाइन को डिफ़ॉल्ट राशि में से अतिरिक्त 1 मिलियन डॉलर के साथ 15 सितंबर तक पांच लाख डॉलर की मासिक किस्त जमा करने का आदेश दिया था।
पिछले साल, स्पाइसजेट द्वारा क्रेडिट सुइस को हर महीने पांच लाख डॉलर का भुगतान करने का वादा करने के बाद शीर्ष अदालत ने एयरलाइंस को परिसमापन से वापस ले लिया था। पिछले साल मई में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन दिया था, स्पाइसजेट को प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक पांच लाख डॉलर की राशि का भुगतान करना होगा।