बैंक ग्राहकों को झटका: नए साल से ATM से कैश निकालना होगा महंगा, बढ़ेगी इंटरचेंज ट्रांजेक्शन फीस
ATM से कैश निकालना महंगा होगा
नए साल की पहली सुबह से प्रभावी होने वाले इस नियम के तहत एटीएम में फ्री लिमिट के ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फीस 21 रुपये होगी इसमें टैक्स शामिल नहीं हैं. 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक ये शुल्क 20 रुपये रहेगा और इसके बाद आपको फ्री लिमिट से ऊपर के कैश ट्रांजेक्शन के लिए 20 की जगह 21 रुपये का चार्ज देना होगा. अगर आप फ्री ट्रांजेक्शन से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो आपको 20 रुपये की जगह 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन खर्च करने होंगे. इसके अलावा ग्राहकों को इस पर जीएसटी भी देना होगा.
इंटरचेंज ट्रांजेक्शन फीस भी बढ़ेगी
एक और बदलाव ये है कि बैंकों में प्रति ट्रांजैक्शन इंटरचेंज फीस को बढ़ाने की भी इजाजत दे दी गई है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस चार्ज को 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है. नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज फीस को 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग और करंट अकाउंट में बिना चार्ज के महीने में 10,000 रुपये ही जमा कर पाएंगे. IPPB ने जानकारी दी है कि इस 10,000 की लिमिट से ज्यादा रकम डिपॉजिट करने पर ग्राहकों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा. दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में तीन तरह के सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं जिसमें बेसिक सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अलग-अलग नियम हैं. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जानकारी दी है कि नए चार्ज के नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे और इनके ऊपर से जीएसटी/सेस बैंकिंग के अन्य नियमों के मुताबिक लगाए जाएंगे.
31 दिसंबर तक अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट का केवाईसी (नो योर कस्टमर) पूरा नहीं कराया है तो आपका खाता 1 जनवरी से डीएक्टिवेट हो जाएगा. लिहाजा आपके पास आज का और कल का दिन इस काम के लिए है तो आप इसे तुरंत कर लें.
1 जनवरी से रेलवे में बिना रिजर्वेशन कर पाएंगे सफर- जानें बड़ा नियम
इंडियन रेलवे 1 जनवरी से बड़ा बदलाव करने जा रहा है. आप बिना रिजर्वेशन भी ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे. रेलवे ने 1 जनवरी 2021 से 20 जनरल डिब्बों पर अनारक्षित टिकट के जरिए यात्रा करने का मौका दे रहा है. नए साल में आप अनारक्षित टिकट पर सफर कर सकेंगे.
नए कपड़े और जूते खरीदने लगेगा ज्यादा जीएसटी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने विभिन्न प्रकार के कपड़ों, परिधानों और जूतों के लिए जीडीपी की दर को बढ़ा दिया है. पहले यह दर 5 फीसदी थी अब 12 फीसदी होगी. नई जीएसटी दर 1 जनवरी 2022 से लागू होगी. कुछ सिंथेटिक फाइबर और यार्न के लिए जीएसटी दरों को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है.