सीनियर सिटीजन पीएम वय वंदना योजना के जरिए लें पेंशन का लाभ, जानें पूरी डिटेल्स
रिटायरमेंट के बाद का जीवन इस बार पर निर्भर करता है करता है.
रिटायरमेंट के बाद का जीवन इस बार पर निर्भर करता है करता है, कि आपने बुढ़ापे के लिए कितनी सेविंग की है. वृद्धावस्था में लोगों के पास रेगुलर इनकम का साधन खत्म हो जाता है. ऐसे में रखें और निवेश किए हुए पैसे ही काम आते हैं. ऐसे में नौकरी की शुरुआत से ही बुढ़ापे और रिटायरमेंट की छोटी-छोटी प्लानिंग करना शुरू कर देनी चाहिए. ऐसे में बाद में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली किसी पेंशन स्कीम में निवेश की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप पीएम वय वंदना योजना में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको 60 की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी.
अगर आप भी पीएम वय वंदना योजना में निवेश करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो चलिए जानते हैं इस स्कीम की खास बातों के बारे में-
पीएम वय वंदना योजना क्या है?
अगर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश कर सकते हैं. यह एक सरकारी पेंशन स्कीम है जिसमें निवेश करने पर आपको 1000 रुपये से लेकर 9,250 रुपये तक के पेंशन की सुविधा दी जाती है. इस स्कीम को भारत सरकार ने मई 2017 में शुरू किया था. इस स्कीम के तहत जमाकर्ता एकमुश्त पैसा देकर हर महीने पेंशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है. इस स्कीम के तहत निवेशक को जमा पैसा के अनुसार 7.40 प्रतिशत ब्याज दर मिलता है. यह बैंक द्वारा दिए जाने वाली ब्याज दर से ज्यादा निवेशक को रिटर्न करता है.
एकमुश्त जमा पैसों पर मिलती है पेंशन की सुविधा-
इस योजना की शुरुआत में निवेशक केवल 7.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते थें. लेकिन, बाद में इस सीमा को बढ़ाकर बाद में 15 लाख रुपये कर दिया गया है. अगर आप 1000 रुपये का मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 1.62 लाख रुपये निवेश करने होंगे. वहीं 9250 रुपये का पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 15 लाख रुपये जमा करने होंगे. इस स्कीम के लिए आप्लाई करने के लिए https://licindia.in/Products/Pension-Plans/Pradhan-Mantri-Vaya-Vandana-Yojana1 की वेबसाइट पर क्लिक करें. इस स्कीम में आप 31 मार्च, 2023 तक निवेश कर सकते हैं.
पीएम वय वंदना योजना को सरेंडर करने का तरीका-
अगर आप इस स्कीम को खरीदने के बाद संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं. इस स्कीम को 15 दिन के अंदर पॉलिसी को वापस कर सकता है. वहीं ऑनलाइन खरीदी हुई पॉलिसी 30 दिन के अंदर वापस की जा सकती है.