SEBI ने RHFL फंड मामले में रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट को 26 करोड़ का नोटिस भेजा

Update: 2024-11-16 09:11 GMT
Mumbai मुंबई: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूंजी बाजार नियामक द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने पर रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी इससे पहले फंड के अवैध डायवर्जन से संबंधित एक मामले में जुर्माना भरने में विफल रही थी। सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट द्वारा इस साल अगस्त में नियामक द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान न करने पर डिमांड नोटिस जारी किया था। सेबी ने इकाई को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यदि रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो नियामक बैंक खातों सहित इसकी संपत्तियां जब्त कर सकता है।
इस साल अगस्त में, बाजार नियामक ने उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से फंड डायवर्ट करने के लिए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें उसी अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में कोई भी पद रखने से प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी की भूमिकाएं शामिल हैं। 222 पृष्ठों के आदेश में सेबी ने कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से आरएचएफएल से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई, जिसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में प्रस्तुत किया।
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