Business बिजनेस: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम की मूल कंपनी) के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और इसके नवंबर 2021 के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के दौरान सेवा देने वाले बोर्ड सदस्यों Members को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस तथ्यों के कथित गलत प्रस्तुतीकरण से संबंधित हैं, विशेष रूप से शर्मा द्वारा प्रमोटर वर्गीकरण मानदंडों का पालन न करने से संबंधित हैं।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम की मूल कंपनी) के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और इसके नवंबर 2021 के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के दौरान सेवा देने वाले बोर्ड सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।ये नोटिस तथ्यों की कथित गलत बयानी से संबंधित हैं, विशेष रूप से शर्मा द्वारा प्रमोटर वर्गीकरण मानदंडों का पालन न करने से संबंधित। एक अन्य अंदरूनी सूत्र ने एक प्रमुख चिंता को उजागर किया: "मामले में एक प्रमुख मुद्दा यह है कि सेबी ने लिस्टिंग के तीन साल बाद कार्रवाई शुरू की है। सेबी को शेयरधारिता व्यवस्था के बारे में तब से पता था जब 2021 में प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किया गया था। वास्तव में, बाद में, प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों ने भी इस मुद्दे को लाल झंडी दिखा दी थी। हालांकि, सेबी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक प्रकरण के बाद ही कार्रवाई शुरू की।"