सेबी ने बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाले इस कंपनी पर लगाया 14 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला
14 फीसदी तक रेवेन्यू में बढ़ोतरी दर्ज की है.
मार्केट रेग्युलेटर सेबी (Sebi) ने एक बड़ी फार्मा कंपनी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है. सेबी ने फार्मा कंपनी बायोकॉन लि. (Biocon Ltd) और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पर बाजार नियमों का उल्लघंन करने के मामले में 14 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति, नरेंद्र चिरमुले पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया हैं. वह कंपनी में अनुसंधान और विकास विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे. कारोबार बंद रखे जाने के बावजूद कंपनी के शेयरों में सौदे करने के कारण चिरमुले पर जुर्माना लगाया गया.
चिरमुले ने ऐसा कर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग (PIT) नियमों का उल्लंघन किया. सेबी ने विस्तृत जांच में पाया कि 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा को देखते हुए अनुपालन अधिकारी ने 1 से 26 जनवरी 2019 तक तक कारोबार को बंद रखा था. कंपनी के ये तिमाही परिणाम 24 जनवरी 2019 को घोषित किये गये.
10 लाख रुपए से अधिक शेयर खरीद की देनी होती है जानकारी
बाजार के नियमों के अनुसार किसी भी कंपनी के प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के सदस्य, नामित व्यक्ति, निदेशक को 10 लाख रुपए से अधिक का शेयर सौदा करने और उसकी जानकारी मिलने के दो दिन के भीतर शेयर बाजार को सूचना देनी होती है.
लेकिन बायोकॉन ने बाजार को यह जानकारी हालांकि 262 दिन के बाद दी, इसके साथ ही बाजार नियमों के मुताबिक आचार संहिता का उल्लंघन करने की जानकारी नियामक को तुरंत दी जानी चाहिये. बायोकोन ने इस बारे में सेबी को 28 दिन के बाद जानकारी दी.
चौथी तिमाही में मुनाफा 100 फीसदी से ज्यादा बढ़ा
31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2020-21 की तिमाही में बायोकॉन का मुनाफा 100 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है. चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 105 फीसदी बढ़कर 254 करोड़ रुपए रहा. जबकि रेवेन्यू 26 फीसदी बढ़कर 2044 करोड़ रुपए रही. पूरे साल के आधार पर कंपनी ने बायोसिमिलर के चलते 14 फीसदी तक रेवेन्यू में बढ़ोतरी दर्ज की है.