सेबी को म्यूचुअल फंड हाउसों के व्यय अनुपात पर परामर्श पत्र जारी करने की उम्मीद
परामर्श पत्र में बताए गए अन्य बदलावों में, टीईआर सीमा में ब्रोकरेज, लेनदेन व्यय और जीएसटी जैसे अतिरिक्त खर्चों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।
पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा बुधवार को अपनी बोर्ड बैठक में टीईआर को तर्कसंगत बनाने के फैसले को टालने के बाद कुल व्यय अनुपात (टीईआर) पर एक और परामर्श पत्र आने की उम्मीद है।
वर्तमान में म्यूचुअल फंडों को कुछ परिचालन व्यय - जैसे बिक्री और विपणन, विज्ञापन और प्रशासनिक व्यय, निवेश प्रबंधन शुल्क, रजिस्ट्रार शुल्क और कस्टोडियन और ऑडिट शुल्क वसूलने की अनुमति है। ऐसी सभी लागतों को सामूहिक रूप से कुल व्यय अनुपात के रूप में संदर्भित किया जाता है और योजना के एनएवी के औसत के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है।
टीईआर दरें स्लैब आधारित हैं: इक्विटी फंड के लिए, प्रबंधन के तहत पहले 500 करोड़ रुपये की संपत्ति (एयूएम) पर, अधिकतम टीईआर 2.25 प्रतिशत और डेट फंड के लिए 2 प्रतिशत निर्धारित है। अगले 250 करोड़ रुपये पर इक्विटी फंड के लिए यह 2 फीसदी और डेट फंड के लिए 1.75 फीसदी है.
म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज लागत, एग्जिट लोड वाली योजनाओं के लिए अतिरिक्त खर्च और निवेश पर जीएसटी और सलाहकार शुल्क भी ले सकते हैं।
मई में सेबी द्वारा जारी एक परामर्श पत्र में, उसने एएमसी स्तर पर टीईआर स्लैब निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया था, न कि योजना स्तर पर। इक्विटी और गैर-इक्विटी-आधारित एयूएम के लिए स्लैब अलग-अलग होंगे और इक्विटी स्कीम के लिए 2,500 करोड़ रुपये के पहले एयूएम स्लैब के लिए अधिकतम शुल्क 2.55 प्रतिशत लिया जा सकता है। अगले 2500 करोड़ के लिए यह 2.45 प्रतिशत होगा इत्यादि।
परामर्श पत्र में बताए गए अन्य बदलावों में, टीईआर सीमा में ब्रोकरेज, लेनदेन व्यय और जीएसटी जैसे अतिरिक्त खर्चों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।