सेबी ने 4 संस्थाओं पर 3 साल के लिए प्रतिबंध, 68 लाख का जुर्माना लगाया

Update: 2024-05-02 10:14 GMT

नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने मनपसंद बेवरेजेज लिमिटेड (एमबीएल) और उसके तीन शीर्ष अधिकारियों को प्रतिभूति बाजार से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और कंपनी के वित्तीय विवरण में हेरफेर और गलत बयानी करने के लिए उन पर कुल 68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने अपने आदेश में कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया गया और उन्हें गलत बताया गया।

मनपसंद बेवरेजेज के अलावा, सेबी द्वारा प्रतिबंधित लोग हैं - कंपनी के प्रमोटर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) धीरेंद्र सिंह, प्रमोटर और कार्यकारी निदेशक अभिषेक सिंह और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) परेश ठक्कर। साथ ही, इन चारों इकाइयों पर 17-17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा, सेबी ने मंगलवार को पारित अपने 55 पेज के आदेश में कहा। इसके अतिरिक्त, धीरेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह और परेश ठक्कर को किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में किसी भी क्षमता में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पद संभालने से पांच साल तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी के पूर्व स्वतंत्र निदेशकों - मिलिंद बाबर और चिराग दोशी - पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों - निशीश मोबार और भारती नाइक पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। नाइक उस समय गैर-कार्यकारी निदेशक थे। सितंबर 2019 में एमबीएल की ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष बिपिन राठौड़ से शिकायतें मिलने के बाद, सेबी ने एमबीएल के खातों की किताबों में किसी भी संभावित हेरफेर या गलत बयानी का पता लगाने के लिए मामले की जांच की। इसके अलावा, सेबी ने 2018-19 और 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए चोकशी एंड चोकशी एलएलपी को नियुक्त किया।


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