सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार ने कारों की पिछली सीटों में यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने और उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने का फैसला किया है।गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि पीछे की सीट कार यात्रियों के लिए सीट बेल्ट और उल्लंघन के मामले में जुर्माना अगले तीन दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।वर्तमान में, राज्यों में ट्रैफिक पुलिस केवल तभी जुर्माना लगाती है जब आगे की सीट पर चालक और यात्री बिना सीट बेल्ट के यात्रा करते हुए पाए जाते हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि सभी कारों में पीछे की तरफ यात्रियों के लिए सीट बेल्ट चेतावनी अलार्म होगा, जैसा कि आगे की सीट के यात्रियों के लिए है।
टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस पल्लोनजी मिस्त्री की रविवार को मुंबई के पास एक कार दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद यह बात सामने आई है। कथित तौर पर, मिस्त्री पीछे की सीट पर थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। मंत्रालय पहले ही आठ यात्रियों तक ले जाने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य छह-एयरबैग नियम के मसौदे को मंजूरी दे चुका है। 1 अक्टूबर से बनने वाले वाहनों के लिए छह एयरबैग अनिवार्य होने की उम्मीद है।