SBI ने ग्राहकों से की खास अपील, ऐसा नहीं किया तो हो सकती है बड़ी मुसीबत
SBI ने अपने कस्टमर्स से कहा कि अगर पैन-आधार लिंक नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा. इन-ऑपरेटिव पैन को किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कोट नहीं किया जा सकता है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सार्वजनिक क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा बैंक SBI इसको लेकर आपसे एक विशेष अपील कर रहा है. जैसा कि हम जानते हैं सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar linking) करना जरूरी कर दिया है. इसकी डेडलाइन को लगातार बढ़ाया जाता रहा है और वर्तमान में पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है.
SBI ने ट्वीट कर अपने 44 करोड़ कस्टमर्स से अपील की है कि वह हर हाल में इस डेडलाइन से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करें. अगर 30 सितंबर तक यह काम नहीं करते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं. इस ट्वीट में कहा गया है कि पैन-लिंक करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव या इन-एक्विव हो जाएगा. इन-एक्विट पैन कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन में कोट नहीं किया जा सकता है.
अगर आपने भी अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें. यहां Our Service में लिंक आधार का ऑप्शन दिया गया है. यहां क्लिक करने पर एक नया पेज खुल जाएगा. इसमें आपको PAN, आधार नंबर, आधार पर मौजूद अपना नाम और मोबाइल नंबर भरना है. अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष लिखा है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- 'I have only year of birth in Aadhaar card'. इसके बाद' I agree to validate my Aadhaar details' के सामने वाले बॉक्स में टिक लगाकर पुष्टि करें. फिर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा. इसमें आपको दिखाई देगा कि PAN से आपका आधार नंबर सफलतापूर्वक हो गया है.
SMS के जरिए करें लिंक
आप SMS के जरिए भी पैन-आधार लिंक कर सकते हैं. अगर आप मैसेज की मदद से पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले SMS चैट बॉक्स में UIDPAN टाइप करें फिर
12 अंकों का आधार नंबर SPACE 10 अंकों का PAN नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.
ऑफलाइन करें लिंक
पैन कार्ड जारी करने वाली संस्था NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप अपने PAN कार्ड से आधार को लिंक करा सकते हैं. इसके लिए फॉर्म 'Annexure-I' भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए आपको तय शुल्क देना होगा.