ITR filing को लेकर SBI ने एक नई सुविधा की शुरू
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR filing) को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई सुविधा शुरू की है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR filing) को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई सुविधा शुरू की है. इन नई सुविधा के तहत टैक्सपेयर अगर समय पर आईटीआर फाइल करते हैं तो उन्हें बचत का लाभ दिया जाएगा. आप कहीं भी जाएं, आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ न कुछ शुल्क देना पड़ता है. लेकिन देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने बिना किसी चार्ज के टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने की सुविधा दे रहा है. इसके लिए SBI के योनो ऐप पर आईटीआर फाइल करना होगा.
टैक्सपेयर्स को SBI YONO ऐप के Tax2Win सेक्शन में जाना होगा. यहां बिना किसी शुल्क के आईटीआर फाइल की जा सकेगी. इस प्लेटफॉर्म के जरिये आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को 5 जरूरी कागजात जमा कराने होंगे. इस बारे में एक ट्वीट में SBI ने जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग मुफ्त में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, वे SBI के योनो ऐप पर Tax2Win सेक्शन में अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं.
टैक्स फाइलिंग के लिए 5 जरूरी दस्तावेज
पैन कार्ड
आधार कार्ड
फॉर्म-16
टैक्स कटौती की डिटेल
इंटरेस्ट इनकम सर्टिफिकेट और टैक्स सेविंग के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ
यह सुविधा सिर्फ एसबीआई के ग्राहकों को मिल रही है. स्टेट बैंक ने ग्राहकों को और अधिक सुविधा देने और काम आसान करने के लिए डिजिटल सीए या ई-सीए मुहैया कराने का ऐलान किया है. यह सुविधा कुछ डिस्काउंट के साथ दी जाएगी, लेकिन कुछ रकम चुकानी होगी. एसबीआई के मुताबिक जिन ग्राहकों को ई-सीए से जानकारी लेनी है, उन्हें 199 रुपये चुकाने होंगे. फ्री आईटीआर फाइलिंग और ई-सीए का ऑफर 31 अक्टूबर 2021 तक मिल रहा है. ई-सीए या डिजिटल सीए से आईटीआर फाइलिंग से जुड़ी जानकारी या किसी समस्या का समाधान पाया जा सकता है.
आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन
मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर फाइलिंग (itr filing) की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. अंतिम तारीख को पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था. इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल में आई दिक्कतों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आईटीआर फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ा दी थी. इनकम टैक्स का ई फाइलिंग पोर्टल इंफोसिस ने बनाया है जिसमें हाल में कई परेशानियां देखी गईं. बाद में वित्त मंत्रालय की कड़ी फटकार के बाद मामला दुरुस्त हो गया लेकिन अभी भी कुछ कठिनाइयां आती हैं. इस गड़बड़ी की वजह से आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर दिसंबर में ले जाया गया है.
भारत में आम तौर पर आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 32 जुलाई होती है, लेकिन इस बार मामला दूसरा है. एक तो कोविड की दूसरी लहर और ई पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते अंतिम तारीख में बदलाव किया गया है.
पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो
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नए पोर्टल पर register ऑप्शन पर क्लिक करें
Taxpayer ऑप्शन को सेलेक्ट करें. अपना पैन डालें और validate पर क्लिक करें. अब 'Continue'पर क्लिक करें
आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी हैं, जैसे आखिरी नाम, पहला नाम, बीच का नाम, जन्म की तारीख, लिंग और रेजिडेंशियल स्टेटस (रेजिडेंट/ नॉन-रजिडेंट). अब 'Continue'पर क्लिक करें
अगले टैब में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होंगी. जैसे प्राइमरी मोबाइल नंबर और प्राइमरी ईमेल आईडी. आपको यह भी सेलेक्ट करना होगा कि प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका है या किसी दूसरे व्यक्ति का. आपको अपना पता भी डालना होगा
आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा. ओटीपी केवल 15 मिनटों के लिए मान्य होगा. ओटीपी डालने के बाद एक बार 'Continue'पर क्लिक करें
अपनी सभी डिटेल्स को वेरिफाई करें. अगर आपके द्वारा भरी गई डिटेल्स में कोई गलती है, तो आपको आखिरी स्टेप में उसे एडिट करने का विकल्प मिलेगा. डिटेल्स को वेरिफाई करने के बाद 'Confirm'पर क्लिक करें
पासवर्ड डालें और इसे ही कन्फर्म्ड पासवर्ड के लिए भी भरें
आपको अपना पर्सनलाइज्ड मैसेज भी डालना होगा. यह मैसेज आपको हर बार दिखेगा, जब नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आप अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे
एक बार मैसेज डालने पर रजिस्टर पर क्लिक करें. इसके साथ ही आप पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे और अब ITR फाइल करने के लिए तैयार हैं