SBI के पास कहीं बेकार तो नहीं पड़े आपके पैसे, तुरंत ऐसे करें चेक
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) के शेयर्स आपने खरीदे है या आपकी फैमिली में से किसी ने खरीदे थे
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) के शेयर्स आपने खरीदे है या आपकी फैमिली में से किसी ने खरीदे थे तो उस पर SBI ने डिविडेंड दिया है. अगर किसी वजह से वो डिविडेंड आपके खाते में नहीं पहुंचा है तो 20 अप्रैल 2021 तक उसके लिए दावा किया जा सकता है. बैंक ने इसको लेकर अखबारों में विज्ञापन के जरिए ये जानकारी दी है.
बैंक का कहना है कि शेयरधारक तय तारीख यानी 20 अप्रैल तक डिविडेंड की रकम के लिए दावा कर सकता है. अगर कोई 20 अप्रैल तक दावा नहीं कराता हैं तो इस रकम को इनवेस्टर एजूकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में जमा करा दिया जाएगा.
अब क्या करें -SBI ने RTA के यहां अपने दावे भेजने के लिए दिल्ली का पता दिया है. शेयरहोल्डर्स इस पते पर अपने दावे भेज सकते हैंः अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यूनिट), 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110055. शेयरहोल्डर्स इन फोन नंबर 7290071335 पर भी संपर्क कर सकते हैं. ईमेलः sbi.igr@alankit.com
SBI ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955 के सेक्शन 38A (3) के तहत सात साल की अवधि तक अनक्लेम्ड पड़ी हुई डिविडेंड की रकम को बैंक IEPF में ट्रांसफर कर देगा.
SBI ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के दौरान SBI या इसके पूर्व के सहयोगी SBI बैंकों के जारी किए गए डिविडेंड की रकम जो कि अनपेड या अनक्लेम्ड पड़ी हुई है.
बैंक ने कहा है कि चूंकि अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड को एक तय अवधि के भीतर IEPF में ट्रांसफर करना अनिवार्य है, ऐसे में शेयरहोल्डर्स से अनुरोध है कि वे फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से संबंधित अपने अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड के दावे 20 अप्रैल तक बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) के पास भेज दें. SBI ने अपने शेयरहोल्डर्स से ये भी कहा है कि वे TRA के यहां अपने KYC डेटा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स को भी अपडेट कर दें. इसके अलावा, जिन शेयरहोल्डरों के पास डीमैट फॉर्म में शेयर मौजूद हैं वे अपनी संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहां इन दस्तावेजों को अपडेट करा दें ताकि पैसों का भुगतान बिना किसी दिक्कत के हो सके.