Mumbai मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल डी. अंबानी को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया है और सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है, सोमवार को संसद को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि आरकॉम में एसबीआई के ऋण जोखिम में 2,227.64 करोड़ रुपये की निधि-आधारित मूल बकाया राशि, 26 अगस्त, 2016 से अर्जित ब्याज और व्यय और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी शामिल है।
आरकॉम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। समाधान योजना को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और 6 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई में दायर किया गया था, और एनसीएलटी की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने बताया कि बैंक ने अनिल डी. अंबानी के खिलाफ आईबीसी के तहत व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया भी शुरू की है और इस पर एनसीएलटी, मुंबई द्वारा सुनवाई की जा रही है। बैंक ने इससे पहले 10 नवंबर, 2020 को खाते और प्रमोटर अनिल डी अंबानी को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत किया था और सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी।