SBI ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियम बदले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियमों के तहत नई भर्ती की स्थिति में तीन महीने से ज्यादा गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए और बाकी दूसरे कामों के लिए भी तमाम बैंकों द्वारा समय-समय पर कई बदलाव किए जाते रहे हैं. इसी कड़ी में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों (Latest medical fitness guidelines) में बदलाव कर दिया है. बैंक के मुताबिक, नए नियमों के तहत नई भर्ती की स्थिति में तीन महीने से ज्यादा गर्भवती महिला उम्मीदवारों को 'अस्थायी रूप से अयोग्य' माना जाएगा. दरअसल वो प्रसव के बाद चार महीने के अंदर (4 months after delivery) बैंक में शामिल हो सकती हैं. वहीं, एसबीआई ने नई भर्तियों या पदोन्नत लोगों के लिए अपने नवीनतम मेडिकल फिटनेस दिशानिर्देशों में कहा है कि, तीन महीने के समय से कम गर्भवती महिला उम्मीदवारों को 'फिट' माना जाएगा.