RIL-Future Deal: रिलायंस को मिल सकती है खुशखबरी, फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदे के लिए मंजूरी

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने सोमवार को रिलायंस रिटेल वेंचर्स (Reliance Retail Ventures) के कर्जदाताओं और शेयरधारकों को फ्यूचर ग्रुप (Future Group) के साथ कंपनी के प्रस्तावित 24,700 करोड़ रुपये के सौदे की मंजूरी लेने के लिए बैठक की अनुमति दी

Update: 2021-10-18 15:20 GMT

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने सोमवार को रिलायंस रिटेल वेंचर्स (Reliance Retail Ventures) के कर्जदाताओं और शेयरधारकों को फ्यूचर ग्रुप (Future Group) के साथ कंपनी के प्रस्तावित 24,700 करोड़ रुपये के सौदे की मंजूरी लेने के लिए बैठक की अनुमति दी. सुचित्रा कनुपार्थी की अगुवाई वाली एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने रिलायंस रिटेल के कर्जदाताओं और शेयरधारकों के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सौदे के लिए मंजूरी लेने को बैठक बुलाने की इजाजत दी.

मामले में एनसीएलटी के विस्तृत आदेश का इंतजार है. रिलायंस रिटेल वेंचर्स, मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) की सहायक कंपनी है.
इससे पहले एनसीएलटी ने फ्यूचर ग्रुप की इसी तरह की याचिका पर कर्जदाताओं और शेयरधारकों की बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी थी. ट्रिब्यूनल ने 22 जून को रिलायंस रिटेल की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसने फ्यूचर ग्रुप के साथ कंपनी के सौदे पर शेयरधारकों की सहमति लेने की मांग की थी.
इससे पहले, फ्यूचर ग्रुप की इसी तरह की याचिका पर एनसीएलटी ने लेनदारों और शेयरधारकों की बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी थी ताकि लेनदेन के लिए मंजूरी मांगी जा सके. सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (Singapore International Arbitration Centre) ने एमेजॉन (Amazon) और फ्यूचर ग्रुप के बीच मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया है.
रिलायंस को मिल सकती है खुशखबरी
फ्यूचर ग्रुप और एमेजॉन कोर्ट के बाहर सेटलमेंट के विकल्प पर विचार कर रहा है. रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप डील पर एमेजॉन ने आपत्ति जताते हुए मुकदमा दर्ज किया था. यह मामला भारत के कोर्ट के अलावा सिंगापुर स्थिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के सामने भी विचाराधीन है.
फ्यूचर ग्रुप ने सियाक से कहा है कि वह अक्टूबर 2020 के अपने पुराने फैसले पर विचार करे. अक्टूबर 2020 में सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर ग्रुप की करीब 24 हजार करोड़ की डील पर तत्काल प्रभाव से रोक का आदेश जारी किया था. यह आदेश एमेजॉन की तरफ से दाखिल याचिका के जवाब में जारी किया गया था.


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