जामनगर कर विभाग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ₹4.88 लाख का जुर्माना लगाया

Update: 2023-10-10 15:19 GMT
माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत जामनगर के राज्य कर उपायुक्त द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 4.88 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से घोषणा की।
यह जुर्माना निर्यातित वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य के आधार पर अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 की अवधि के लिए कंपनी द्वारा जीएसटी के अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावे के लिए है। रिफंड को निर्यात के एफओबी मूल्य तक सीमित किया जा रहा है।
कंपनी ने नियामक फाइलिंग में कहा कि वह आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी क्योंकि कंपनी की राय में संशोधित कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि आदेश का वित्तीय प्रभाव लगाए गए जुर्माने की सीमा तक है।कंपनी को यह ऑर्डर 7 अक्टूबर, 2023 को सिस्टम जनरेटेड ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ।
मंगलवार सुबह 11:40 बजे IST पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2,306.80 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.
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