ब्याज के ऊपर ब्याज पर मिली छूट, RBI ने सभी लेंडर्स को दिया निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज देने वाले सभी प्रतिष्ठानों को छह माह की मोरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज को माफ |

Update: 2020-10-27 05:56 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज देने वाले सभी प्रतिष्ठानों को छह माह की मोरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज को माफ करने की स्कीम को लागू करने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने इस स्कीम को तय समय के भीतर अमल में लाने का निर्देश दिया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार लेनदारों को मार्च से 31 अगस्त तक की मोरेटोरियम अवधि के लिए दो करोड़ रुपये तक के टर्म लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की राशि लौटाएगी।


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इस स्कीम के तहत सरकार ऐसे लोगों को भी कैशबैक देगी, जिन्होंने मोरेटोरियम अवधि के दौरान ईएमआई का समय पर भुगतान किया था।

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