RBI का दो पेमेंट ऑपरेटर पर चला डंडा, ग्राहकों को नहीं मिल पाएगी सुविधा
दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने Muthoot व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकार प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने Muthoot व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकार प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है। केन्द्रीय बैंक ने नियामकीय जरूरतों का हनन करने को लेकर इन दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट रद्द किए हैं। दोनों पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSO) को प्रीपेड भुगतान उत्पाद (कार्ड) जारी करने और उसके परिचालन का अधिकार मिला था।
आरबीआई ने कहा अधिकार प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान उत्पाद जारी करने और उनके संचालन का कारोबार नहीं कर सकतीं। हालांकि, इन कंपनियों पर पीएसओ के रूप में अगर कोई वैध दावा है तो संबंधित ग्राहक या व्यापारी, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट रद्द होने की तारीख से तीन साल के भीतर अपने दावों के निपटान के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि अधिकार प्रमाणपत्र 31 दिसंबर, 2021 को रद्द कर दिया गया।
इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वगीकृत किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यह जानकारी दी। एक बयान में कहा गया है कि अनुसूचित बैंक का दर्जा मिलने के बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक सरकार द्वारा जारी अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) और प्राथमिक नीलामियों में भाग ले सकता है और केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के कारोबार में शामिल हो सकता है। इसके अलावा वह सरकार के परिचालन वाली कल्याण योजनाओं में भाग ले सकता है।
इसके साथ ही भारती एयरटेल ने कंपनी पुनर्गठन योजना को वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि वह पूर्ण-स्वामित्व वाली इकाई टेलीसोनिक नेटवर्क्स और नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट्स का खुद में विलय करेगी। भारती एयरटेल ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने कंपनी पुनर्गठन की योजना वापस लेने का फैसला किया है। निदेशक मंडल का मानना है कि कंपनी की मौजूदा संरचना नए अवसरों का फायदा उठाने और डिजिटल कारोबार बढ़ाने के लिए सही है।