केंद्रीय रिजर्व बैंक ने तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. ये सहकारी बैंक हैं- सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड और राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹23 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट पर 13 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने क्यों की कार्रवाई: रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए सारस्वत सहकारी बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। सारस्वत सहकारी बैंक ने बीआर अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत जारी आरबीआई निर्देशों का उल्लंघन किया था। बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वसई, महाराष्ट्र पर धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।
बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक ने अपने एक निदेशक/उसकी स्वामित्व वाली फर्म को कई असुरक्षित ऋण दिए थे। आरबीआई ने कहा कि राजकोट नागरिक सहकारी बैंक रविवार/छुट्टी या गैर-व्यावसायिक कार्य दिवस पर परिपक्व होने वाली जमा पर पुनर्भुगतान के समय पात्र ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। रिज़र्व बैंक की कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थी और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं था।