RBI ने नियमों के उल्लंघन को लेकर तीन बैंकों पर ठोका भारी जुर्माना, को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द
स्थिति को देखते हुए बीते साल रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी थी. उस समय ग्राहक 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सके थे.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकों के खिलाफ फिर से कड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक की तरफ से छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित समेत 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है. नियमों के पालन में खामियों को लेकर इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है.
नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को बताया कि कर्ज देने से जुड़े नियमों, वैधानिक / अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानें (KYC) नियमों के उल्लंघन को लेकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (पन्ना) पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 और केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है. साथ ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (सतना) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
फरवरी में भी 3 बैंकों पर लगा था जुर्माना
इससे पहले भी आरबीआई ने फरवरी में तीन अन्य सहकारी बैंकों (Cooperative Banks), तमिलनाडु के दो और जम्मू-कश्मीर के एक पर जुर्माना लगाया था. आरबीआई ने उस समय तीन सहकारी बैंकों पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना भी नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया था.
को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द
आरबीआई ने महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया था. केंद्रीय बैंक ने कहा, 3 फरवरी, 2022 के बाद बैंक कोई कारोबार नहीं कर पाएगा. बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीते साल रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी थी. उस समय ग्राहक 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सके थे.