RBI ने SBI पर 1 करोड़, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना, जानिए वजह

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को नियामक अनुपालन में कमियों के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक

Update: 2021-10-18 14:45 GMT

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को नियामक अनुपालन में कमियों के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई ने निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है. वहीं, केंद्रीय बैंक ने एक प्राइवेट बैंक स्टैंडर्ड चार्डर्ड बैंक (Standard Chartered Bank) पर भी 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर निर्धारित समय अवधि के भीतर साइबर सुरक्षा घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने और अन्य कारणों से अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि को क्रेडिट करने में विफल होने पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर असर नहीं होगा.
ये है मामला
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के पास रखे गए एक ग्राहक खाते में एक जांच की गई और रिपोर्ट की जांच और उससे संबंधित सभी कॉरेसपॉन्डेंस, अन्य बातों के साथ, उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में देरी पता चला. उक्त खाते में धोखाधड़ी की सूचना आरबीआई को देरी से दी गई.
इस मामले में, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए.
बयान में कहा गया है व्यक्तिगत सुनवाई में बैंक द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नॉन-कंप्लयांस के आरोप की पुष्टि हुई है और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया.
पहले भी कार्रवाई कर चुका है RBI
इससे पहले भी रिजर्व बैंक ने नियमों का अनुपालन नहीं करने पर कई बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है. पिछले महीने, RBI ने प्राइवेट सेक्टर के लेंडर आरबीएल बैंक (RBL Bank) पर नियामकीय अनुपालन में खामियों और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.


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