आरबीआई ने SBI-Indian Bank पर ठोका तगड़ा जुर्माना, बैंकों के ग्राहक तो आपके लिए जानना है ज़रूरी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकिंग नियमों का पालन न करने पर विभिन्न बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता है। हाल ही में कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द करने के बाद अब आरबीआई ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और इंडियन बैंक समेत तीन सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने क्यों लगाया जुर्माना?
आरबीआई की ओर से बताया गया कि यह जुर्माना 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों और इंट्रा-ग्रुप लेनदेन और ऋण प्रबंधन पर जारी निर्देशों के अनुपालन में है। ऐसा नहीं करने पर यह लगाया गया है।आरबीआई ने कहा कि इंडियन बैंक पर 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध', केवाईसी और 'भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दरें) दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना (इंडियन बैंक) पर लगाया गया है।
पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया
इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। RBI ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में धोखाधड़ी की रोकथाम से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी पर जुर्माना नियमों के पालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है। इसका उद्देश्य उनके द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। रिजर्व बैंक की ओर से की गई कार्रवाई में मुंबई के 'द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की भी संभावना नहीं है।