RBI ने दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए इस बैंक पर लगाया 3 करोड़ रुपए का जुर्माना, जानें आपके पैसे पर क्या होगा असर?

बैंक के ग्राहकों के पैसों पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

Update: 2021-05-04 04:17 GMT

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि मास्टर सर्कुलर में दिये गये दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर ICICI Bank पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसी बीच आईसीआईसीआई बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में दायर सूचना में कहा कि मई 2017 में कुछ निवेशों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के तहत उसपर जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पष्ट मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है.
इन बैंकों पर RBI का एक्शन
बता दें कि हाल के कुछ वर्षों में घोटालों और नियमों की अनदेखी के चलते आरबीआई को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना और पाबंदी लगाते आया है. इसी साल जनवरी में आरबीआई ने व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 5 लाख रुपए और महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. केवाईसी (KYC) और कुछ अन्य मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दोनों को-ऑपरेटिव बैंकों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था.
इसके अलावा, इस महीने RBI ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान केवाईसी (KYC) पर जारी निर्देशों और चलन से हटाए गए नोटों को बदलने से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.
आपके पैसे पर पड़ेगा असर?
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक में जमा किए गए ग्राहकों के पैसों पर कोई असर नहीं होने वाला. RBI के मुताबिक, बैंकों के खिलाफ लिया गया इस तरह का एक्शन नियामकीय अनुपालनों में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी तरह के ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देने का नहीं है. ऐसे में स्पष्ट है कि इन इस बैंक के ग्राहकों के पैसों पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

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