RBI ने प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक पर लगाया 2 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

RBL Bank के निरीक्षण के बाद रिजर्व बैंक ने कुछ नियामकीय निर्देशों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम का अनुपालन नहीं करने का मुद्दा उठाया था. इनमें सहकारी बैंक के नाम पर 5 बचत खाते खोलने और बैंक के निदेशक मंडल की संरचना शामिल है.

Update: 2021-09-28 02:59 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के लेंडर आरबीएल बैंक (RBL Bank) पर नियामकीय अनुपालन में खामियों और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBL Bank के निरीक्षण के बाद रिजर्व बैंक ने कुछ नियामकीय निर्देशों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम का अनुपालन नहीं करने का मुद्दा उठाया था. इनमें सहकारी बैंक के नाम पर 5 बचत खाते खोलने और बैंक के निदेशक मंडल की संरचना शामिल है.

बाद में केंद्रीय बैंक ने RBL Bank को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए उसपर जुर्माना लगाया जाए. रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लि., श्रीनगर पर भी बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के लिए उल्लंघन को लेकर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
2 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना
कारण बताओ नोटिस पर आरबीएल बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसकी मौखिक दलीलें सुनने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने का मामला बनता है.
इस सहकारी बैंक पर लगा 11 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Limited), श्रीनगर पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बैंक का सांविधिक तौर पर निरीक्षण नाबार्ड ने 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति को लेकर किया था.
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, नियमों के अनुपालन मं कमियों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए.
पहले भी कार्रवाई कर चुका है RBI
इससे पहले भी रिजर्व बैंक कई को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. पिछले हफ्ते RBI मुंबई में आधारित अपना सहकारी बैंक लिमिटेड पर 79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह जुर्माना इनकम की मान्यता, प्रोविजनिंग और दूसरे संबंधित मामलों (IRAC नियमों), जमा पर ब्याज दरों और डिपॉजिट अकाउंट्स के रखरखाव पर आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया.
रिजर्व बैंक ने 15 सितंबर को मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. बैंक ने नो योर कस्टमर (KYC) के नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया था.


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