RBI ने PNB और बैंक ऑफ इंडिया पर ठोंका 6 करोड़ का जुर्माना, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर?

पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.

Update: 2021-06-09 03:22 GMT

रिजर्व बैंक (RBI) लगातार बैंकों पर जुर्माना लगा रहा है. नियमों का सख्ती से पालन न करने की वजह से बैंकों पर ये जुर्माना लगाया जा रहा है. पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के बाद RBI ने गुजरात के सुरेंद्रनगर स्थित ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक (Dhrangadhra People's Co-op Bank) पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बताया कि बैंक ने कुछ मानदंडो का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से इन पर जुर्माना लगाया गया है.

ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक (Dhrangadhra People's Co-op Bank) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बताया कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के साथ प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन पर जुर्माना लगाया गया है.
बैंक ने जारी किया नोटिस
आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2018 को बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए किए गए बैंक के वैधानिक निरीक्षण और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निर्देशों का पालन न करने का पता चला. इसी के खिलाफ ये कदम उठाया गया है. इसके अलावा आरबीआई की ओर से बैंक को नोटिस भी जारी किया गया है.
बैंक की ओर से जारी किए गए नोटिस के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने बैंक पर जुर्माना लगाने का तय किया था. आरबीआई ने बताया कि इस तरह की गलतियां करने के बाद बैंकों पर बैंक पर आर्थिक दंड लगाया जाना जरूरी है. इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बताया कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा.
इन बैंकों पर भी लगाया गया जुर्माना
आपको बता दें इससे पहले आरबीआई ने PNB (Punjab National Bank) और BoI (Bank of India) पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.


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