RBI ने एक आरटीआई में बताया, बैंक से बदल सकते हैं भीगा हुआ नोट
हम आपको बताने जा रहे हैं कि RBI के नियम के मुताबिक आप कौन से नोट को बैंक में जमा करा सकते हैं.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हुआ, जिसमें लिखा गया था कि इस आदमी की पत्नी ने इनके कपड़े मशीन में डाल कर धो दिए जिसकी वजह से कुछ नोटों ने अपना रंग छोड़ दिया. जब वो शख्स बैंक में इन नोटों को बदलवाने गया तो बैंक ने उस नोट को बदलने से मना कर दिया. आइए आपको बताते हैं इसकी सच्चाई. हम आपको बताने जा रहे हैं कि RBI के नियम के मुताबिक आप कौन से नोट को बैंक में जमा करा सकते हैं.
कटा-फटा नोट आसानी से बदलवा सकते हैं
आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर पास कोई कटा-फटा नोट है, तो आप उसे आसानी से बैंक या आरबीआई के ऑफिस से एक्सचेंज करा सकते हैं. हालांकि नोट कितना फटा इस पर भी निर्भर करता है कि बैंक आपसे नोट एक्सचेंज करने का कोई शुल्क लेगा या नहीं. लेकिन अगर आपके पास भीगा हुआ नोट है, तो वो भी बदला जा सकता है.
रंग छोड़े नोट को लेकर नहीं है ज्यादा जानकारी
लोगों को कटे-फटे नोट को बदलवाने का नियम तो पता है, लेकिन रंग छोड़े नोट को लेकर ज्यादा जानकारी लोगों के बीच नहीं है. क्योंकि ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं. लेकिन कभी-कभार बारिश की वजह से या अन्य कारण से नोट गीले होकर रंग छोड़ देते हैं. रंग छोड़े नोटों को दुकानदार भी लेने से मना कर देता है. ऐसे में आप इन नोट को भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं.
RBI ने दिया इसका जवाब
बता दें कि RBI ने एक RTI के जवाब में बताया था कि ऐसे नोट को भी गंदे नोट की श्रेणी में रखा जाता है और सभी बैंक ऐसे नोट को बदलते हैं. अगर आप के पास भी रंग छोड़े नोट हैं तो आप बैंक में जाकर इसे आसानी से बदलवा सकते हैं.
इस आधार पर तय होगी नोट की कीमत
गौरतलब है कि नोट कितने का है और कितना फटा हुआ है, इसी के अनुसार आपको पैसे वापस दिए जाते हैं. मान लीजिए 2000 रुपये का नोट है और वो 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसपर आपको पूरा पैसा मिलेगा. लेकिन अगर नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसपर आधा ही मूल्य मिलेगा. इसी तरह 200 रुपये के फटे नोट में 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा देने पर पूरा पैसा मिलेगा. वहीं, 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा मिलेगा.