Pradhan Mantri Awas Yojana: पीएम आवास योजना: नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट, जो सोमवार को पहली बार मिली, ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अतिरिक्त तीन करोड़ घर बनाने का फैसला किया है।
पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना: नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट, जो सोमवार को पहली बार मिली, ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अतिरिक्त तीन करोड़ घर बनाने का फैसला किया है। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई। पिछले दस सालों में
PMAY
के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। PM आवास योजना (PMAY) के तहत, जिस व्यक्ति के पास पक्का घर नहीं है, वह पक्का घर पा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है
PMAY एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो बेघर लोगों को पक्का घर बनाने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत, सरकार गरीब लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के दो अलग-अलग खंड हैं - ग्रामीण निवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
(PMAY-G)
और शहरी निवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
PM आवास योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- वह भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 18 लाख रुपये तक है। - लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास भारत के किसी भी हिस्से में घर नहीं होना चाहिए। - अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। EWS से जुड़े लोगों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। PMAY योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को पहचान पत्र, पते का प्रमाण, आय प्रमाण और संपत्ति के दस्तावेज जमा करने होंगे।
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