Business.व्यवसाय: पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ, एसएसवाई और एनएसएस जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अगर आपने इन योजनाओं में निवेश किया है या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों की गाइडलाइन जारी की है। वित्त मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन लघु बचत खातों को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोई खाता अनियमित पाया जाता है, तो उसे वित्त मंत्रालय की ओर से जरूरी नियमितीकरण के लिए भेजा जाएगा। दिशा-निर्देशों के तहत विभाग ने नए नियम जारी किए हैं, जो राष्ट्रीय बचत योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि खाते पर लागू होंगे। डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) से पहले खोले गए दो एनएसएस-87 खातों के लिए नए नियम: खोले गए पहले खाते पर प्रचलित योजना दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा, जबकि दूसरे खाते पर प्रचलित पीओएसए दर के साथ-साथ बकाया राशि पर 200 बीपीएस का शुल्क लिया जाएगा। इन दोनों खातों में जमा राशि वार्षिक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अतिरिक्त जमा राशि जमा की जाती है, तो उसे बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी।