Tax बचाने में मदद मां-बाप भी कर सकेंगे जानिए 3 शानदार तरीका

अगर आप अपने सीनियर सिटीजन मां-बाप के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो भी टैक्स में राहत मिलेगी.

Update: 2022-01-22 08:38 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क |  जब आप एक लिमिट से ज्यादा कमाते हैं तो टैक्स (Income Tax) लगना शुरू हो जाता है. वर्तमान में टैक्स फ्री लिमिट 2.5 लाख रुपए सालाना है. उसके बाद 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स लगता है. 2.5 लाख की लिमिट पार होने के बाद आपकी कोशिश टैक्स बचाने की होती है और इसके लिए अलग-अलग टैक्स डिडक्शन के प्रावधान हैं. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप अपने पैरेंट्स की मदद लेते हैं तो भी टैक्स सेविंग किया जा सकता है. इस आर्टिकल में आपको इसी तरह के कुछ उपाय बताएंगे. जानकारी के लिए बता दें कि 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर फिलहाल किसी तरह का टैक्स जमा नहीं करना होता है.

CMA मुकेश कुमार झा के मुताबिक, अगर आपके माता-पिता की टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप उनके लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करें. पोर्टफोलियो तैयार करने के बाद मां-बाप के लिए गिफ्टिंग करें जिससे टैक्स में राहत मिलेगी. मां-बाप के नाम पर पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम समेत अन्य तरह के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट (Tax saving schemes) में निवेश किए जा सकते हैं.
सीनियर सिटीजन को टैक्स में ज्यादा छूट
सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए है. सीनियर सिटीजन को इंट्रेस्ट इनकम पर 50 हजार रुपए तक छूट मिलती है, वहीं आम लोगों के लिए यह लिमिट 10 हजार रुपए है. ऐसे में आप अगर अपने माता-पिता को कैश गिफ्ट करते हैं और वे इसे टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं तो टैक्स में डबल बेनिफिट मिलेगा.
मां-बाप को रेंट दे सकते हैं
अगर आप नौकरी करते हैं और माता-पिता के साथ रहते हैं तो जो उनके नाम पर है तो आप उन्हें रेंट दे सकते हैं. इस रेंट पर आप HRA क्लेम कर सकते हैं. अगर माता-पिता की अपनी कमाई टैक्सेबल नहीं तो रेंट इनकम पर उन्हें किसी तरह का टैक्स भी नहीं लगेगा और आपके लिए यह टैक्स सेविंग स्कीम की तरह है. मां-बाप चाहे तो रेंट इनकम का 30 फीसदी मेंटिनेंस के रूप में डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. यह फायदा सेक्शन 24 के तहत मिलता है. अगर रेंट इनकम 1 लाख से ज्यादा होता है तो उनके PAN की जरूरत होती है.
मां-बाप के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें
अगर आप अपने सीनियर सिटीजन मां-बाप के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो भी टैक्स में राहत मिलेगी. अगर मां-बाप सीनियर सिटीजन हैं तो टैक्स डिडक्शन 50 हजार रुपए का मिलेगा. 60 वर्ष से कम उम्र होने पर 25 हजार के डिडक्शन का लाभ मिलेगा. यह फायदा सेक्शन 80डी के तहत मिलता है.


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