31 मार्च तक PAN और आधार कार्ड को नहीं किया लिंक तो देना होगा इतना जुर्माना

पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक

Update: 2021-03-24 14:34 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इस डेडलाइन तक अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव तो हो ही जाएगा, साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है।   

​क्या कहता है नया प्रावधान
आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। फिलहाल पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। मौजूदा कानूनों के मुताबिक, अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है।
​1 अप्रैल से लागू होंगे बजट प्रस्ताव
याद रहे कि फाइनेंस बिल 2021 (Finance Bill 2021) के तहत किए गए बजट प्रस्ताव (Budget Proposals) 1 अप्रैल से अमल में आने वाले हैं। इसलिए अगर सरकार पैन और आधार को लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन को और आगे नहीं बढ़ाती है और आपने 31 मार्च तक यह PAN-Aadhaar लिंकिंग नहीं की है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
​पैन और आधार को लिंक करने का प्रावधान
सेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो आधार पाने के लिए पात्र है। वहीं जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा।


Tags:    

Similar News

-->