NPS में खाता खोलना है आसान, जाने इसके फायदे
NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत खाता खोलना आसान है और इसका खाता घर बैठे खोला जा सकता है और हर महीने एक निश्चित राशि के साथ निवेश किया जा सकता है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आप 40 साल की उम्र के बाद अपना जीवन शांति से गुजारना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको अभी से रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए. ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं और रिटायरमेंट की उम्र तक काम करते रहते हैं. एक्सपर्ट्स की सलाह है कि लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) जल्दी शुरू कर देनी चाहिए. आप थोड़ी सी रकम से भी रिटायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं.
अगर आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है. यह एक सरकारी स्कीम है. एनपीएस (NPS) स्कीम के साथ, आप एक वित्त वर्ष में 500 रुपए की मासिक किस्तों के रूप में लगभग 6,000 रुपए का न्यूनतम योगदान कर सकते हैं. 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में एनरॉल हो सकता है.
NPS में खाता खोलना है आसान
NPS स्कीम सैलरीड, सेल्फ एम्पलॉयड प्रोफेशनल्स और फ्रीलांर्स के लिए भारत में उपलब्ध आइडियल पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम्स में से एक है. नेशनल पेंशन स्कीम के तहत खाता खोलना आसान है और इसका खाता घर बैठे खोला जा सकता है और हर महीने एक निश्चित राशि के साथ निवेश किया जा सकता है.
एनपीएस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए यह काफी सुरक्षित है. पीएफआरडीए इस पूरे सिस्टम पर नजर रखता है.
NPS के फायदे-
>> पीपीएफ जैसे पारंपरिक कर-बचत निवेश विकल्पों की तुलना में एनपीएस मार्ग अधिक रिटर्न देता है, क्योंकि यह इक्विटी में योगदान का निवेश करता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी गुजारना चाहते हैं क्योंकि यह आपके द्वारा चुने गए एनपीएस खाते के प्रकार के आधार पर 9 से 12 फीसदी की ब्याज दर पा सकते हैं.
>> NPS में ग्राहकों को टैक्स छूट की भी सुविधा मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1), 80CCD(1b) और 80CCD(2) के तहत कर छूट उपलब्ध है. सेक्शन 80C में 1.50 लाख रुपए के अलावा एनपीएस पर आप 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं. NPS में निवेश करके आप 2 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
>> नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आप 60 साल की उम्र के बाद 60 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. यानी 60 साल बाद आप अपनी मैच्योरिटी राशि का 60 फीसदी बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं.
>> वैसे तो एनपीएस में 60 साल की उम्र तक निवेश करना होता है, लेकिन आपात स्थिति में आप 60 साल पूरे होने से पहले 25 फीसदी रकम निकाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको पहले 3 साल तक लगातार निवेश करना होगा. अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी, घर का निर्माण या अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई चिकित्सा उपचार चाहते हैं तो आप एनपीएस से पैसे निकाल सकते हैं