14 मई को PM Kisan की 8वीं किस्त जारी होगी, जानें किन लोगों को नहीं मिल पाएगा इसका लाभ
PM Kisan Yojana में रजिस्टर्ड किसानों के लिए अच्छी खबर है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | PM Kisan Yojana में रजिस्टर्ड किसानों के लिए अच्छी खबर है। शीघ्र ही उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त (PM Kisan 8th installment) आने वाली है। कृषि मंत्रालय की मानें, तो PM Modi शुक्रवार, 14 मई को सुबह 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे और इसके बाद पीएम किसान स्कीम की आठवीं किस्त जारी करेंगे। रजिस्टर्ड किसान PMkisan.gov.in पर लॉग इन कर इस योजना में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
यहां आपको यह भी बता दें कि सरकार ने KCC स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक किया है। इस स्कीम में किसानों को आसान किस्तों और कम ब्याज पर KCC Loan मिलता है। PMkisan.gov.in पर KCC फार्म उपलब्ध है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर वर्ष योग्य लाभार्थी किसानों के खातों में 6,000 रुपये भेजती है। किसानों को ये रुपये तीन बराबर किस्तों में भेजे जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना का लाभ किन लोगों को नहीं मिलता है।
गांवों में कई ऐसे किसान होते हैं, जो खेती के कार्यों से तो जु़ड़े होते हैं, लेकिन खेत उनके स्वयं के नहीं होते। अर्थात वे किसी और के खेतों में खेती करते हैं और खेत मालिक को इसके बदले हर फसल का हिस्सा देते हैं। ऐसे किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होंगे।
PM Kisan का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति पीएम किसान निधि का फायदा नहीं उठा सकता है।
सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री/ मेयर भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर, सीए, इंजिनियर, वकील और उनके परिवार के लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
जो संस्थागत भूमिधारक हैं, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। कई बार जमीन दस्तावेजों में खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में होता है। ऐसे खेत मालिक भी PM Kisan Yojana का लाभ नहीं ले सकते हैं।
दस हजार रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर्स (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानबूझकर गलती की है, तो भी आप पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते।